✓ 24(b) ₹2L ब्याज, 80C ₹1.5L मूलधन, 80EEA · स्रोत: incometax.gov.in · जांच: अक्टूबर 2026

🏠 होम लोन टैक्स बेनिफिट कैलकुलेटर

होम लोन पर मिलने वाली पूरी टैक्स छूट – 24(b) ब्याज, 80C मूलधन, 80EE/80EEA – और आपकी टैक्स बचत का अनुमान।

होम लोन पर टैक्स छूट क्या-क्या मिलती है?

होम लोन लेने वालों के लिए आयकर में तीन तरह की छूटें हैं – ब्याज पर, मूलधन पर, और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अतिरिक्त। यह कैलकुलेटर तीनों का हिसाब एक साथ करता है।

नई व्यवस्था (New Regime) में क्या मिलता है?

नई टैक्स व्यवस्था में खुद रहने वाले घर के लोन पर कोई छूट नहीं मिलती – न ब्याज पर (24b), न मूलधन पर (80C)। अगर घर किराए पर दिया है (let-out) तो ब्याज को किराए की आय में घटाया जा सकता है, लेकिन कुल घाटा ₹2 लाख से ज्यादा नहीं समायोजित हो सकता। यही वजह है कि होम लोन वालों के लिए अक्सर पुरानी व्यवस्था ही फायदेमंद होती है – Old vs New Regime कैलकुलेटर से दोनों की तुलना करें।

गणना कैसे होती है?

कुल छूट = 24(b) छूट + 80C छूट + 80EEA/80EE छूट। टैक्स बचत = कुल छूट × आपका टैक्स स्लैब। उदाहरण: सालाना ब्याज ₹2.4 लाख पर 24(b) से ₹2 लाख, मूलधन ₹1 लाख पर 80C से ₹1 लाख, और 80EEA ₹1.5 लाख – कुल ₹4.5 लाख छूट। 30% स्लैब पर टैक्स बचत करीब ₹1.35 लाख सालाना। नई व्यवस्था में यह सब शून्य हो जाता है।

ध्यान रखने वाली बातें

संबंधित टूल्स

लोन की किस्त: EMI कैलकुलेटर | पूरा टैक्स हिसाब: Income Tax कैलकुलेटर | व्यवस्था तुलना: Old vs New | घर खरीद गाइड: Home Loan गाइड।

Home Loan Tax छूट कैसे निकालें?

  1. सालाना ब्याज हिस्सा भरें – EMI table/statement से (24b के लिए)।
  2. सालाना principal हिस्सा भरें – 80C के लिए (₹1.5L सीमा में)।
  3. पहला घर + सस्ता घर हो तो 80EEA (extra ₹1.5L) भी check करें।
  4. Slab चुनें – 30% slab में ₹2L ब्याज = ₹62,400 बचत!
  5. नतीजे में कुल छूट + tax बचत देखें – सिर्फ पुरानी regime में।

Home Loan की तीनों छूटें (पुरानी regime)

Sectionकिस परMax छूट30% slab बचत
24(b)ब्याज (self-occupied)₹2,00,000₹62,400
80CPrincipal + stamp duty₹1,50,000*₹46,800
80EEAब्याज extra (पहला सस्ता घर)₹1,50,000₹46,800

*80C में PPF/ELSS/LIC सब मिलाकर ₹1.5L। कुल बचत ₹1.5L+/साल तक – home loan सिर्फ घर नहीं, tax-saver भी!

💡 Joint loan = double छूट: पति-पत्नी co-owner + co-borrower हों तो दोनों अलग-अलग 24(b) ₹2L + 80C ₹1.5L claim कर सकते हैं – ₹7L कुल deduction!

Home Loan Tax के 5 नियम

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Home loan पर कुल कितनी tax छूट?

पुरानी regime में: ब्याज ₹2L (24b) + principal ₹1.5L (80C) + पहला सस्ता घर हो तो extra ₹1.5L (80EEA) = ₹5L तक deduction।

नई regime में home loan छूट मिलती है?

Self-occupied घर पर नहीं। इसीलिए बड़ा home loan वालों को अक्सर पुरानी regime सस्ती पड़ती है – regime calculator से compare करें।

Joint home loan पर double छूट?

हां – co-owner + co-borrower पति-पत्नी दोनों 24(b) और 80C अलग-अलग claim कर सकते हैं। EMI भी दोनों के account से जानी चाहिए।

Under-construction घर के ब्याज पर छूट?

Possession के बाद – पहले का पूरा ब्याज 5 साल की किस्तों में 24(b) में claim होता है (₹2L सालाना सीमा के अंदर)।

80EEA क्या है?

पहले सस्ते घर (stamp ≤₹45L) पर ब्याज की extra ₹1.5L छूट – 24(b) के ऊपर। Loan sanction date की शर्तें लागू होती हैं।

⚠️ ध्यान दें: यह calculator अनुमानित नतीजे देता है – असली आंकड़े बैंक/सरकारी नियमों पर निर्भर करते हैं। कोई भी आर्थिक फैसला लेने से पहले अपने बैंक या वित्तीय सलाहकार से पुष्टि करें। पूरा अस्वीकरण यहां पढ़ें।

Rented-Out Property + Joint Loan Example

किराए पर दिया घर? पूरा interest deductible (₹2L सीमा नहीं!) – पर किराया income में जुड़ेगा + 30% standard deduction मिलेगा। 2nd घर खाली रखा तो 'deemed rent' concept (old rules) – CA से confirm करो। Joint loan example: पति-पत्नी co-owners, ₹4L सालाना ब्याज + ₹2L principal → दोनों ₹2L-₹2L ब्याज (24b) + ₹1L-₹1L principal (80C) = ₹7L कुल deduction, ~₹2.18L tax बचत (30% slab)! EMI दोनों के accounts से जानी चाहिए – proof के लिए।

💡 Pre-EMI vs Full-EMI: under-construction में pre-EMI (सिर्फ ब्याज) देते हो? Possession के बाद 5 किस्तों वाला rule उसी पर लगता है। Full-EMI शुरू से = principal भी घटता है + 80C भी!

Stamp Duty + Registration भी 80C में!

घर खरीदते समय दी stamp duty + registration fee (₹5–10L तक!) भी 80C deduction में claim होती है – उसी साल जिस साल payment हुई (₹1.5L overall सीमा के अंदर)। भूल गए? उसी FY का ITR revise करके claim करो (deadline तक)! Home loan processing fee: interest में नहीं जुड़ती – कोई deduction नहीं। Pre-construction interest: possession के बाद 5 equal किस्तों में + current-year interest – कुल ₹2L/साल cap याद रखो। Joint owners दोनों stamp-duty share अलग-अलग claim कर सकते हैं (payment-proof के साथ)।

📌 आधिकारिक स्रोत – ताज़ा नियम यहीं देखें

सरकारी नियम, ब्याज दरें, फीस और तारीखें समय-समय पर बदलती रहती हैं। कोई भी फ़ैसला लेने से पहले नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट पर ताज़ा जानकारी ज़रूर जांच लें:

ज्ञा
Pawan Verma · GyanTools

यह गाइड Pawan Verma ने आधिकारिक स्रोतों से मिलान करके हिंदी में लिखी है। गलती दिखे तो संपर्क पेज पर ज़रूर बताएं।